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चुनावी बांड पर फैसला: चुनावी बांड को असंवैधानिक करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये तीन निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया गुरुवार को शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसले, एक सर्वसम्मत फैसले ने चुनावी बांड को " असंवैधानिक " करार दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ के अनुसार, राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देने वाली योजना सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करती है।शीर्ष अदालत केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना रही थी। यह निर्णय भाजपा के लिए एक झटका है जो 2017 में शुरू की गई प्रणाली का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

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15 दिन की वैधता अवधि के भीतर सभी चुनावी बांड राजनीतिक दलों द्वारा खरीदारों को वापस कर दिए जाएंगे।भारतीय चुनाव आयोग (ECI) सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सभी दान को सार्वजनिक कर देगा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तुरंत चुनावी बांड जारी करना बंद कर देना चाहिए और 6 मार्च तक ईसीआई को सभी विवरण जमा करना चाहिए।

चुनावी बांड योजना की घोषणा पहली बार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट सत्र के दौरान की थी। बाद में, इसे जनवरी 2018 में वित्त अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पेश करते हुए धन विधेयक के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था। योजना को लागू करने के लिए, केंद्र ने कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन किए।

योजना के प्रावधान के अनुसार, केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किए हों। चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र। हालाँकि, कांग्रेस नेताओं, सीपीआई (एम) और कुछ गैर सरकारी संगठनों सहित कई लोगों और संगठनों ने योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर कीं। याचिकाओं के मुताबिक, इस योजना ने फर्जी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।


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