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चुनाव नतीजों तक नहीं बनेगा कोई भी नया मतदाता, वोट बनाने की मुराद नहीं होगी पूरी, दिव्यांग, 85 से अधिक आयु के मतदाताओं को फार्म 12-डी

अब चुनाव नतीजों तक कोई भी नया मतदाता नहीं बनेगा। वोटर कार्ड बनवाने के लिए अब जो भी आवेदन करेंगे आचार संहिता खत्म होने के बाद बनेंगे ही उनके वोट बनेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक जिन्होंने वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया होगा,केवल वही लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। नियमानुसार नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता बनने का अवसर दिया जाता है। क्युकि, राज्य में 27 को नामांकन की अंतिम तिथि है, इसलिए 17 मार्च तक ही ये मौका था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, अब जो भी नया मतदाता बनने के लिए आवेदन करेंगे, उनकी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर में आगे नहीं बढ़ पाएगी। सात जून को आचार संहिता खत्म होने के बाद ही उनका वोट बन सकेगा। हां, 17 से पहले जिनके आवेदन प्रॉसेस में आ चुके हैं, उनका वोट बनेगा और वह इस लोकसभा चुनाव में मतदान भी कर सकेंगे।
दिव्यांग, 85 से अधिक आयु के मतदाताओं को फार्म 12-डी प्रदेश के 79,965 दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के 65,177 मतदाताओं को उनके बीएलओ घर पर ही फार्म 12-डी मुहैया करा रहे हैं। इस फार्म को भरकर बीएलओ को ही देना है। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम आपके घर पर ही मतदान की सुविधा देगी। पांच अप्रैल को घर से वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या स्पष्ट हो जाएगी।

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