गुरुग्राम पुलिस ने शहर में भारी यातायात के बीच एम्बुलेंस, फायर ट्रकों को गुजरने की अनुमति नहीं देने वाले व्यक्तियों पर ₹ 10,000 का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। गुरुग्राम के डीसीपी वीरेंद्र विज ने कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी ऐसी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, डीसीपी ने कहा कि जो अपराधी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, उन्हें बिना देरी के ऑनलाइन चालान मिलेगा। उन्होंने कहा कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ चालान जारी किए जाएंगे।
विज ने कहा , मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत अपराध के लिए चालान राशि ₹ 10,000 है। इससे गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस में विभिन्न अस्पतालों में जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंगों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रदान कर रही है और गंभीर रोगियों की जान बचाने में मदद कर रही है।
इस बीच, ट्रैफिक पुलिस ने भी दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए अपनी पकड़ सख्त कर दी है। पिछले साल दिसंबर में, पुलिस ने कहा था कि दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे की पहली दो दाहिनी लेन पर, खेड़की दौला टोल से शुरू होकर सिरहौल सीमा तक चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर ₹ 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने एक्सप्रेसवे पर लागू नए नियमों के बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया गया है कि वे ड्राइवरों को नियमों का पालन करने और पहली दो लेन न लेने के लिए कहें।
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