हल्द्वानी हिंसा मामले में डीएम ने नए आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार, अब केवल अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू रहेगा। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अब दिन में कर्फ्यू नहीं रहेगा, केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा। उपद्रव के बाद पूरे नगर में कर्फ्यू लगाया गया था, बाद में जैसे-जैसे हालात सामान्य होते गए, कर्फ्यू में छूट प्रदान की जाती रही। अब डीएम वंदना ने आदेश जारी किया है। उसमें थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफसीआई गोदाम परिसर में सुबह छह से रात आठ बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। यहां रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शेष थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक कर्फ्यू से छूट दी गई है। संबंधित क्षेत्र में शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में पूर्व की तरह कर्फ्यू रहेगा, यहां जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए सीमित आवागमन कर सकेंगे। अनावश्यक आवागमन बंद रहेगा। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकेगा और न यहां से कोई बाहर जा सकेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
10 फरवरी के बाद लोगों को इलाज समेत अन्य आवश्यक कार्य के लिए सवा सौ से अधिक पास को जारी किया गया था। बता दें कि, बनभूलपूरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा में फरार चल रहे अब्दुल मलिक सहित नौ आरोपियों के पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा मलिक के घर पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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