हाईकोर्ट कोर्ट में मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि आवारा पशुओं को रखने की जगह नहीं है। निजी गोशालाओं में भी अब जगह नहीं बची। हल्द्वानी सहित प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर पशुओं को लावारिस छोड़े जाने के मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि हर दिन पांच-छह लावारिस पशुओं को पकड़ा जा रहा है। 2019 में इनकी संख्या 600 से अधिक थी, जो अब बढ़ गई है जिसके चलते अब इन्हें रखने की जगह नहीं है। निजी गोशालाओं में भी अब जगह नही बची। कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखी है।
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