गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने 17 नवंबर को मतदान के वीडियो शूट किए थे।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया है।
जिले के एक अधिकारी ने कहा कि गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने किशुपुरा में संबंधित बूथ पर 17 नवंबर को मतदान के वीडियो शूट किए थे। जिला कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान दल के चार सदस्यों को गोपनीयता भंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के तहत बूथ संख्या 3 पर मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा, जिसमें मतदाताओं की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
इसमें कहा गया है कि पुनर्मतदान का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिया गया है।
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